देश की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाती है।
यदि आपके घर में भी नया मेहमान आने वाला है या आप इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मुख्य लाभ
स योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को अलग-अलग चरणों में आर्थिक मदद दी जाती है:
पहला बच्चा होने पर: कुल ₹5,000 की राशि दो किस्तों में दी जाती है।
पहली किस्त (₹3,000): गर्भावस्था के पंजीकरण और कम से कम एक एंटी-नेटल चेक-अप (ANC) करवाने पर।
दूसरी किस्त (₹2,000): बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर और बच्चे का पहला टीकाकरण चक्र (14 सप्ताह तक) पूरा होने पर।
दूसरा बच्चा बेटी होने पर: यदि परिवार में दूसरी संतान के रूप में बेटी का जन्म होता है, तो सरकार द्वारा ₹6,000 की एकमुश्त किस्त दी जाती है।
योजना के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
आवेदक महिला की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
यह योजना पहली जीवित संतान के लिए और दूसरी संतान बेटी होने की स्थिति में लागू है।
विशेष वर्ग की महिलाएं: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांग महिलाएं, बीपीएल (BPL) राशन कार्ड धारक, ई-श्रम कार्ड धारक, आयुष्मान भारत (PMJAY) लाभार्थी, मनरेगा जॉब कार्ड धारक, और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं इसके पात्र हैं।
जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है, वे महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
सरकारी नौकरी (Central/State Govt. या PSU) में नियमित रूप से कार्यरत महिलाएं जिन्हें पहले से मातृत्व लाभ मिल रहा है, वे इसके पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय या आंगनवाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करते समय आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए:
माता और पिता का आधार कार्ड
मातृ एवं बाल सुरक्षा (MCP) कार्ड
बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक (जो आधार कार्ड से लिंक हो)
पहचान पत्र (Voter ID, Pan Card आदि)
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (दूसरी किस्त या दूसरे बच्चे के आवेदन के समय)
पात्रता प्रमाण पत्र (जैसे BPL कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आय प्रमाण पत्र या SC/ST सर्टिफिकेट)
चालू मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आप घर बैठे आधिकारिक पोर्टल के जरिए खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Citizen Self-Registration) कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे پہلے PMMVY की ऑफिशियल वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं।
सिटीजन लॉगइन (Citizen Login): होमपेज पर दिए गए 'Citizen Login' विकल्प पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन करें: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफाई करें। इसके बाद अपना नाम, राज्य, जिला और अन्य मांगी गई बेसिक जानकारी भरकर अपना अकाउंट बनाएं।
लॉगिन करें: यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।
डेटा एंट्री / फॉर्म भरें: डैशबोर्ड पर जाकर 'Data Entry' टैब में 'Beneficiary Registration' विकल्प को चुनें।
विवरण दर्ज करें: फॉर्म में अपनी गर्भावस्था से जुड़ी जानकारी, व्यक्तिगत विवरण, बैंक डिटेल्स भरें और यह चुनें कि आवेदन पहले बच्चे के लिए है या दूसरे (बेटी) के लिए।
दस्तावेज अपलोड करें: जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटो अपलोड करें और Submit बटन पर क्लिक करें।
नोट: आप चाहें तो अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (Anganwadi Centre) या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर भी इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करवा सकती हैं।
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